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PayU को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मिली सैद्धांतिक मंजूरी

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नई दिल्ली: डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता PayU ने मंगलवार को घोषणा की कि उसे भुगतान निपटान अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब PayU अपने प्लेटफॉर्म पर नए व्यापारियों को शामिल कर सकेगा।

PayU के सीईओ ने क्या कहा?

PayU के सीईओ अनिर्बान मुखर्जी ने एक बयान में कहा कि यह लाइसेंस भारत में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के हमारे मिशन में अहम है।" उन्होंने कहा, "सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और आरबीआई के दूरदर्शी नियमों के अनुरूप, हम विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं।"

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इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी अग्रणी डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के निर्माण के पेयू के मिशन को रेखांकित करती है। इस महीने की शुरुआत में, PayU ने भारतीय व्यापारियों के लिए सीमा पार से भुगतान सक्षम करने के लिए यूएस-आधारित फिनटेक कंपनी PayPal के साथ साझेदारी की थी।

5 लाख से ज्यादा व्यवसायों को बनाया सशक्त

PayU अपनी तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन व्यवसायों को भुगतान गेटवे समाधान प्रदान करता है। इसने देश के प्रमुख उद्यमों, ई-कॉमर्स दिग्गजों और एसएमबी सहित पांच लाख से अधिक व्यवसायों को सशक्त बनाया है। यह व्यवसायों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग, बीएनपीएल, यूपीआई, क्यूआर,वॉलेट आदि जैसे 150 से अधिक ऑनलाइन भुगतान तरीकों से डिजिटल भुगतान एकत्र करने की अनुमति देता है।

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