दिल्ली

6 मई को के कविता की नियमित जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के.कविता की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने छह मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

8 अप्रैल को खारिज हुई थी याचिका

8 अप्रैल को कोर्ट ने कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को जमानत देने में कोई रियायत नहीं दी जा सकती क्योंकि वह एक महिला हैं। सुनवाई के दौरान कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वह जांच एजेंसी नहीं बल्कि उत्पीड़न करने वाली एजेंसी बन गई है। सिंघवी ने कहा था कि इस मामले की जांच पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रही है।

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कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 11 अप्रैल को कविता को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई के मुताबिक कविता दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले की साजिश में भी शामिल थीं। इससे पहले कविता उत्पाद घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थीं। इस मामले में 6 अप्रैल को सीबीआई ने कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी। 5 अप्रैल को कोर्ट ने कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की इजाजत सीबीआई को दी थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।

इंडोस्पिरिट्स के जरिए पहुंचा मुनाफा- ईडी

ईडी के मुताबिक 33 फीसदी मुनाफा इंडोस्पिरिट्स के जरिए कविता तक पहुंचा। ईडी के मुताबिक, कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थी। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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