नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सवाल पर विचार कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को अंतरिम जमानत पर दलीलें पेश करने के लिए 7 मई को तैयार होकर आने को कहा है।
7 मई को मामले में सुनवाई
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में समय लगता है तो हम चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और ईडी दोनों को अंतरिम जमानत पर दलीलें पेश करने के लिए 7 मई को तैयार होकर आने को कहा है।
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बिना बयान लिए किया गया गिरफ्तार- सिंघवी
30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके मामले को संजय सिंह के मामले के समान बताया। सिंघवी ने कहा था कि दोनों को बिना बयान लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि मामले में इतने समय बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी महसूस हुई। अदालत ने ईडी से पूछा कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी को गलत बताने वाली याचिका पर उसका क्या जवाब है।
15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।